- Luka Doncic and the Dallas Mavericks dominate Phoenix Suns in Game 7. - May 16, 2022
- News Hunt Daily Evening E-Paper - May 15, 2022
- News Hunt Daily Evening E-Paper - May 15, 2022
जालंधर, 16 फरवरी (न्यूज़ हंट)- ज़िला प्रशासन की तरफ से 9हलकों के सभी 1975 पोलिंग स्टेशनो की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए 2125 वैबकास्टिंग कैमरे लगाए गए हैं जिससे वोटिंग प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदरशी ढंग के साथ पूरा किया जा सके।
डिप्टी कमिशनर -कम -ज़िला चुनाव अधिकारी घनश्याम थोरी ने इस सम्बन्धित जानकारी देते हुए बताया कि फ़िल्लौर हलके में 247, नकोदर में 257, शाहकोट में 251, करतारपुर में 234, जालंधर पश्चिमी में 219, जालंधर केंद्रीय में 225, जालंधर उत्तरी में 232, जालंधर छावनी में 237 और आदमपुर में 223 कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि तीन या इससे अधिक बूथ वाली पोलिंग लोकेशनें पर फ़ाल्तू आउटडोर कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके साथ मुख्य चुनाव अधिकारी, ज़िला चुनाव अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारियों की तरफ से चुनाव प्रक्रिया की निगरानी को यकीनी बनाया जायेगा।
घनश्याम थोरी ने ज़िले में आदर्श चुनाव संहिता सख़्ती के साथ लागू करने की वचनबद्धता को दोहराते हुए कहा कि पोलिंग बूथों के 100 मीटर के घेरे अंदर चुनाव प्रचार करने की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए आउटडोर वैबकास्टिंग कैमरों का प्रयोग किया जाएगा और उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों विरुद्ध ऐफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी। उन्होंने कहा कि आर.ओज़ स्तर पर दो तरफा संचार के लिए भी कैमरे लगाए जा रहे हैं जिसके द्वारा मुख्य चुनाव अधिकारी रिटर्निंग अधिकारियों के साथ सीधा संबंध कर सकते हैं।
ज़िला चुनाव अधिकारी ने यह भी बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव को यकीनी बनाने के लिए सभी पोलिंग स्थानों पर 1163 माईक्रो अबज़रवर पहले ही तैनात किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन करने की इजाज़त नहीं दी जायेगी।
चुनाव से 48 घंटे पहले पाँच या पाँच से अधिक लोगों के इकठ्ठा होने पर पाबंदी: ज़िला मैजिस्ट्रेट घनश्याम थोरी ने वोटों से पहले 48 घंटे मतलब 18 फरवरी, 2022 को शाम 6बजे से 20 फरवरी, 2022 को वोटों की समाप्ति तक पाँच या पाँच से अधिक लोगों के इकठ्ठा होने पर पाबंदी के आदेश जारी किये हैं। यह आदेश डोर टू डोर प्रचार के सम्बन्ध में 48 घंटों दौरान घर -घर जाने पर पाबंदी नहीं लगाते। सभी उप मंडल मैजिस्ट्रेट इस आदेश की पालना को यकीनी बनाऐंगे।