जालंधर, 22 जनवरी (न्यूज़ हंट)- बुजुर्ग, दिव्यांग और कोविड प्रभावित वोटरों की वोटिंग प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी को यकीनी बनाने के लिए ऐसे वोटरों को पोस्टल बैलट पेपर के द्वारा वोट देने की सुविधा प्रदान की जायेगी और ज़िले में इन श्रेणियों के साथ सम्बन्धित 57302 वोटरों को पोस्टल बैलट पेपर की सुविधा देने के लिए फार्म 12 -डी उपलब्ध करवाए जा चुके हैं।
डिप्टी कमिशनर -कम -ज़िला चुनाव अधिकारी घनश्याम थोरी ने इस सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों अनुसार 80 साल से अधिक आयु के बुज़ुर्ग, दिव्यांग (40 प्रतिशत से अधिक) और अस्पताल में इलाज करवा रहे या एकांतवास में रह रहे कोविड मरीज़ पोस्टल बैलट पेपर के द्वारा मतदान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए इन श्रेणियों के साथ सम्बन्धित वोटरों को फार्म 12 -डी भरना ज़रूरी होगा। उन्होंने आगे बताया कि पोस्टल बैलट की माँग करने वाली अर्ज़ियाँ चुनाव नोटिफिकेशन की तारीख़ से 5दिनों में रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुँच जानी चाहीऐ ।
घनश्याम थोरी ने बताया कि ज़िले में ऐसे कुल 57302 वोटर हैं, जिन में 11692 दिव्यांग (पी.डबल्यू.डी.) और 45610 बुज़ुर्ग (80 साल से अधिक आयु वाले) वोटर शामिल हैं।उन्होंने बताया कि इन वोटरों को इस सुविधा का लाभ देने के लिए समूह आर.ओज़ को फार्म 12 -डी मुहैया करवाए जा चुके हैं, जो कि बी.ऐल.ओज़ की तरफ से सम्बन्धित वोटरों को घर -घर जा कर बाँटे गए हैं और उनसे पहुँच रसीद प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित आर.ओ के दफ़्तर में जमा करवाई जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि इस वर्ग के साथ सम्बन्धित वोटर यदि पोस्टल बैलट पेपर के बदल की चुनाव करता है तो उसे अपना विवरण फार्म 12 -डी में भर कर इसको बी.ऐल.ओ. के पास जमा करवाना होगा, जो कि इन फार्मों को रिटर्निंग अधिकारी के दफ़्तर में जमा करवाएगा। उन्होंने बताया कि पड़ताल दौरान जो फार्म सही पाए गए, उनको पोस्टल बैलट पेपर सुविधा बदलने की मंज़ूरी दी जायेगी। कोविड मामलों में रिटर्निंग अधिकारी की तरफ से समर्थ अथारटी के सर्टिफिकेट की जांच की जायेगी।
ज़िला चुनाव अधिकारी ने कहा कि पोस्टल बैलट पेपर के बदलाव का चयन करने वाले वोटर चुनाव कमीशन के आदेशों अनुसार अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पोस्टल बैलट की सुविधा लेने वाला कोई भी वोटर पोलिंग स्टेशन पर जा कर आम की तरह वोट नहीं डाल सकेगा।
दिव्यांग वोटरों (पर्सन विद डिसअबिलटीज़), 80 साल से अधिक आयु वाले वोटरों की वोटिंग में सौ प्रतिशत भागीदारी को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिशनर ने कहा कि ऐसे वोटरों की सुविधा के लिए वोट वाले दिन पोलिंग बूथें पर व्हील चेअर, रैम्प आदि सुविधा उपलब्ध रहेंगी और पी.डबलयू.डी. वोटरों की तरफ से माँग जाने पर उनको पीक एंड ड्राप की सुविधा देने भी यकीनी बनाया जायेगा ,जिससे इस वर्ग के साथ सम्बन्धित वोटर वोट वाले दिन अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकें।