Central Civil Services Pension Rules 2022: केंद्र सरकार ने देशभर के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सख्त चेतावनी जारी की है। उन्हें काम को लेकर सतर्क रहने और लापरवाही नहीं बरतने के आदेश दिए गए है। अगर ऐसा होता है तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेच्युटी रोकने का निर्देश दिया है। यह आदेश सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा, जिस पर राज्य सरकारें भी फैसला ले सकती हैं। अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान ले चुका है और फिर दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी अथवा आंशिक राशि वसूली जा सकती है। साथ ही इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर होगा। अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी को स्थायी अथवा कुछ समय के लिए भी रोक सकता है।
केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी व पेंशन रोक दिए जाएंगे। यह निर्देश सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल 2021 के तहत जारी किए हैं।
सक्षम अधिकारियों को दोषी पाए जाने पर कर्मचारियों की पेंशन अथवा ग्रेच्युटी या फिर दोनों आंशिक या फिर पूर्ण रूप से रोकने का अधिकार होगा। नौकरी के दौरान अगर इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई हुई तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी है। अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त हुआ है तो उस पर यही नियम लागू होगा।