31 C
Jalandhar
Tuesday, May 20, 2025

फर्जी पासपोर्ट मामला : अबु सलेम को तीन साल की सजा, CBI की विशेष कोर्ट ने सुनाया फैसला

नई दिल्ली. पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम (Abu Salem) को फर्जी पासपोर्ट मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है। मंगलवार को यहां सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने यह सजा सुनाई। फर्जी पासपोर्ट मामले में अबु सलेम के अलावा दूसरे दोषी परवेज आलम को भी सजा सुनाई गई है। पत्रावली के अनुसार अबू सलेम उर्फ अब्दुल कयूम अंसारी ने वर्ष 1993 में अपने साथियों परवेज आलम व समीरा जुमानी के साथ मिलकर लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय में अकील अहमद आजमी के नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। सलेम ने इस आवेदन के साथ फर्जी नाम व पते के कूटरचित दस्तावेज लगाए और पासपोर्ट प्राप्त किया। बाद में उसने इस पासपोर्ट का इस्तेमाल किया।

इस मामले की विवेचना के बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। इस पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने अबु सलेम पर 5 जून 2009 को आरोप तय किए थे। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने गवाई दर्ज कराई और अब आरोपी का बयान दर्ज किया गया।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
22,300SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles