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Monday, December 23, 2024

अब वाट्सऐप के द्वारा मिलेगी 2 एकड़ तक के क्षेत्रफल में 3 फुट तक मिट्टी की खुदवाई संबंधी मंजूरी, पंजाब सरकार ने जारी किया नंबर

न्यूज हंट. चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने मिट्टी की खुदवाई सम्बन्धी मंजूरी की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। मान सरकार के इस फ़ैसले से पंजाब राज्य में अब 2 एकड़ तक के क्षेत्रफल से 3 फुट तक मिट्टी की खुदवाई सम्बन्धी मंजूरी वाट्सऐप मैसज़ के द्वारा ली जा सकेगी। यह जानकारी पंजाब राज्य के खनन और भूमी-विज्ञान मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा दी गई।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए स. बैंस ने बताया कि उनके ध्यान में आया था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य में ‘सैंड एंड ग्रेवल माइनिंग पॉलिसी-2021’ के अंतर्गत 2 एकड़ तक के क्षेत्र में 3 फुट तक हाथों से मिट्टी निकालने की मंजूरी दी गई थी। जिस कारण लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और दफ़्तरी चक्कर भी लगाने पड़ते थे। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति मशीन का प्रयोग करता था, तो उसके खि़लाफ़ माइनिंग का पर्चा दर्ज हो जाता था।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा इस कठिनाई भरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग करने की मंजूरी दी गई है और इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए अब 2 एकड़ तक के क्षेत्रफल से 3 फुट तक मिट्टी की खुदवाई सम्बन्धी मंजूरी वाट्सऐप मैसेज़ के द्वारा देने का दफ़्तरी हुक्म जारी किया गया है। इस हुक्म के द्वारा जिस किसी ने भी 2 एकड़ तक के क्षेत्रफल से 3 फुट तक मिट्टी की खुदवाई सम्बन्धी मंजूरी वाट्सऐप मैसेज़ के द्वारा मिलेगी। मंजूरी लेने के लिए विनती करने वाले को अपना नाम/पिता का नाम, गाँव का नाम, गाँव के सरपंच का नाम, तहसील/जि़ले का नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और जिस जगह की खुदाई की जानी है, उसका राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार नंबर हदबस्त वाट्सऐप नंबर 99140-09095 पर भेजेगा।
इससे आम लोगों और जमीनदारों को अपने घरों या अन्य कामों के लिए खेतों से मिट्टी ले जाना आसान हो जायेगा।
स. बैंस ने बताया कि सूचना मुकम्मल और सही होने की सूरत में नोडल अफ़सर आवेदनकर्ता को यूनिक आईडैंटीफिकेशन नंबर वाट्सऐप या टेक्स्ट मेसेज के द्वारा जारी करेगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई गलत तथ्य देकर खुदवाई संबंधी मंजूरी लेगा और विभागीय जांच के दौरान अधिक खुदाई करने का मामला सामने आता है तो सम्बन्धित के खि़लाफ़ नियमों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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