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Sunday, December 22, 2024

अमृतसर से लंडा-रिन्दा आतंकवादी माड्यूल के तीन आपरेटिव काबू; एके-47 और तीन पिस्तौल बरामद

न्यूज हंट. चंडीगड़/ अमृतसर : पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) के निर्देशों पर समाज विरोधी तत्वों पर शिकंजा कसते हुये अमृतसर कमिशनरेट पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF)) ने दिल्ली पुलिस के साथ सांझा आपरेशन के दौरान एक आतंकवादी माड्यूल (Terror Module) के तीन गुर्गों को गिफ्तार किया और उक्त दोषियों से एक एके- 47 असाल्ट राइफल और तीन पिस्तौलों समेत गोल-बारूद बरामद किया है।
यह जानकारी देते हुये डीजीपी, पंजाब गौरव यादव (Gaurav Yadav, DGP Punjab) ने शुक्रवार को यहाँ बताया कि इस माड्यूल को कैनेडा स्थित आतंकवादी लखबीर सिंह उर्फ लंडा और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविन्दर सिंह रिन्दा की तरफ से सांझे तौर पर हैंडल किया जा रहा है।
गिफ्तार किये गए व्यक्तियों की पहचान बलराज सिंह निवासी भिक्खीविंड ज़िला तरन तारन, आतिश कुमार और अविनाश कुमार दोनों निवासी गाँव सरहाली कलाँ ज़िला तरन तारन के तौर पर हुई है। तीनों मुलजिम गुजरात की एक टाईल फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करते थे।
यह कार्यवाही, दिल्ली पुलिस की तरफ से मोगा के कोट इसे खान के हरमिन्दर सिंह की गिरफ्तारी के बाद अमल में लाई गई है, जिसने खुलासा किया था कि उसने लखबीर लंडा के निर्देशों पर एक एके-47 और तीन पिस्तौलों की खेप लेकर बलराज, आतिश और अविनाश को सौंपी थी।
डी. जी. पी. गौरव यादव ने बताया कि दिल्ली पुलिस की पुख़ता जानकारी के बाद अमृतसर में तलाशी मुहिम चलाई गई और डीसीपी डिटैकटिव अमृतसर मुखविन्दर सिंह भुल्लर के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने गुरूवार को घी मंडी इलाके के एक होटल से तीनों मुलजिमों को तीन पिस्तौलोंः एक 9 एम. एम. समेत 22 जिंदा कारतूस और दो .30 बोर समेत 9 जिंदा कारतूस समेत गिफ्तार किया।
उन्होंने बताया कि मुलजिम बलराज के खुलासे पर पुलिस टीमों ने तरन तारन के गाँव ठट्ठे में उसकी तरफ से बताए टिकाने से एके-47 असाल्ट राइफल समेत 23 जिंदा कारतूस भी बरामद किये हैं।
पुलिस कमिशनर (सी. पी) अमृतसर अरुण पाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने गिफ्तार व्यक्तियों को अदालत में पेश करने के बाद 7 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि मुलजिमों के अन्य साथियों की पहचान करने के लिए जांच जारी है और इस माड्यूल से हथियार और गोला-बारूदक की और बरामदगी होने की उम्मीद है।
बताने योग्य है कि इस सम्बन्धी एफ. आई. आर नं. 135 तारीख़ 20. 10. 2022 को हथियार एक्ट की धारा 25(8)/54/59 के अधीन थाना ई-डिविज़न अमृतसर में मामला दर्ज किया गया है।

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