न्यूज हंट. टेक्नोलोजी डेस्क : डुप्लीकेट आरसी (Duplicate RC) के लिए आवेदन करने से पहले आपको पुलिस में शिकायत दर्ज करानी होगी, जिसमें आप अपनी पुरानी आरसी का ब्योरा देंगे जैसे कि अगर आपके वाहन की आरसी खो गई है तो उसके बारे में बताएंगे या चोरी हो गई है तो उसके बारे में बताएंगे। दरअसल, जब आप डुप्लीकेट आरसी के लिए आवेदन करें तो पुलिस में की गई शिकायत की कॉपी की जरूरत पड़ेगी।
डुप्लीकेट आरसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक परिवहन सेवा पोर्टल (https://parivahan.gov.in/parivahan//en) पर जाएं।
- व्हीकल रिलेटिड सर्विस चुनें और फिर अपने राज्य तथा पास के RTO कार्यालय का चयन करें।
- वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज करें और “आगे बढ़ें” पर क्लिक करें।
- स्क्रीन आपके वाहन की पूरी जनकारी आ जाएगी।
- आगे बढ़ेंगे तो अगली स्क्रीन पर कई सेवा विकल्प मिलेंगे, उनमें “डुप्लिकेट रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट” पर क्लिक करें।
- वाहन के चेसिस नंबर के आखिरी 5 अंक दर्ज करें और सब्मिट कर दें।
- इसके बाद, डिटेल्स के साथ फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. फिर “सबमिट करें” पर क्लिक करें।
- अब डुप्लीकेट आरसी की फीस का भुगतान करें और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें।
- अगर आपके यहां प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं है तो फॉर्म को सभी दस्तावेजों के साथ आरटीओ ऑफिस में जमा करना होगा।
- साथ ही, आपको अपने वाहन के सत्यापन के लिए अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करना होगा।
- प्रक्रिया पूरी होने पर आपको डुप्लीकेट आरसी मिल जाएगी।