जालंधर, 02 जुलाई 2021 ( न्यूज़ हंट ) :
राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथारिटी और पंजाब कानूनी सेवाएं अथारिटी के निर्देशों अनुसार ज़िला कानूनी सेवाएं अथारिटी जालंधर की तरफ से ज़िले की कचहरियों जालंधर, नकोदर और फिल्लौर में 10 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है।
यह जानकारी माननीय ज़िला और सैशनज जज -कम – चेयरमैन ज़िला कानूनी सेवाएं अथारिटी जालंधर मैडम रुपिन्दरजीत चहल ने ज़िले के जुडिशियल आधिकारियों की बैठक दौरान देते हुए बताया कि इस लोक अदालत में दीवानी मामले, वैवाहिक झगड़े, चैक बाऊंस मामले, मोटर दुर्घटना दावा केस और फ़ौजदारी के राज़ीनामे वाले केस सुनवाई के लिए रखे जाएंगे। इसके साथ-साथ बैंकों और मोबायल कंपनियों के वह केस जो अभी अदालतों में दायर नहीं हुए है,वह भी सुनवाई के लिए रखे जाएंगे। उन्होनें यह भी बताया कि इस लोक अदालत के लिए जालंधर में 11 नकोदर और फिल्लौर में एक -एक कुल 13 बैंच स्थापित किये जाएंगे। उन्होनें बताया कि इस लोक अदालत के लिए प्री -लोक अदालतें भी लगाई जाएंगी। उन्होनें ज़िला निवासियों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने अदालती मामलों का निपटारा इस लोक अदालत के द्वारा करवाने के लिए सबंधित अदालतों को लिखित आवेद करे।
लोक अदालतों की महत्ता के बारे में जानकारी देते हुए उन्होनें बताया कि लोक अदालतों का फ़ैसला अंतिम होता है और इसके ख़िलाफ़ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती। उन्होनें बताया कि जिन अदालतों में कोर्ट फीस लगाई जाती है, लोक अदालत में फ़ैसला होता है तो कोर्ट फीस वापिस मिल जाती है। उन्होनें बताया कि लोक अदालतों के द्वारा फ़ैसला करवाने के साथ पैसे और समय की बचत होती है और आपसी भाईचारा भी बना रहता है।
