जालंधर 06 जुलाई ( न्यूज़ हंट )- डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर श्री जगमोहन सिंह ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए और सुरक्षा एजेंसियाँ से प्राप्त हुई जानकारी के मद्देनज़र कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के अंदर विवाहों – शादियों के अवसर पर और अन्य धार्मिक /सामाजिक प्रोगरामों या अन्य समागमों आदि में वीडीओग्राफी करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए ड्रोन आदि का प्रयोग करने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 06.08.2021 से 16.08.2021 तक लागू रहेंगे।
