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Sunday, December 22, 2024

पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, ग़ैर-कानूनी माइनिंग रोकने के लिए 2.5 लाख तक बढ़ाया जुर्माना

न्यूज हंट. चंडीगढ़ : Punjab Cabinet Decisions :पंजाब कैबनिट द्वारा शुक्रवार को कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इनमें से एक ग़ैर-कानूनी माइनिंग (Illegal Mining) रोकने से संबंधित है। राज्य में ग़ैर-कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए पंजाब कैबिनेट ने पंजाब माइनर मिनरलज़ रूल्ज 2013 के नियम 7.5 में संशोधन करने को मंजूरी दे दी, जिसके अंतर्गत जुर्माना पाँच हज़ार और 25 हज़ार की सीमा से बढ़ा कर 50 हज़ार और 2.5 लाख तक कर दिया गया है। इस संबंधी फ़ैसला इस बात के मद्देनज़र लिया गया है कि ग़ैर-कानूनी माइनिंग में लगे लोग जुर्माने से डरें। जुर्माने की मौजूदा दरें बहुत कम थीं और यह काफ़ी समय पहले लागू की गई थीं। मौजूदा दरें पाँच हज़ार से लेकर 25 हज़ार रुपए थीं, जोकि काफ़ी कम थीं। इसलिए कैबिनेट ने यह दरें दस गुणा बढ़ाने का फ़ैसला किया है, जिसके अंतर्गत अब ढुलाई और अन्य छोटे वाहनों, ट्रक और मल्टी ऐकसल ट्रक या अन्य वाहनों के हिसाब से यह दरें 50 हज़ार से लेकर 2.50 लाख रुपए तक होंगी।
‘पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्किटस एक्ट-1961’ में संशोधन को मंज़ूरी
राज्य में वित्तीय खर्चों में कटौती और प्रशासनिक बोझ घटाने के लिए कैबिनेट ने पंजाब मंडी बोर्ड के वाइस चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन के पद ख़त्म करने के लिए ‘पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्किटस एक्ट, 1961’ की धारा 3(1) में संशोधन को मंजूरी दे दी है। वाइस चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन के पदों की सृजन करना क्रमवार 2010 और 2016 में की गई थी।

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