न्यूज हंट. कपूरथला : पंजाब विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से ख़ाद्य सिवल सप्लाईज़ विभाग, सुल्तानपुर लोधी में तैनात निरीक्षक राजेश्वर सिंह को 3191.10 क्विंटल गेहूँ का गबन करके सरकार को 80,43,678 रुपए का चूना लगाने के दोष के तहत गिरफ़्तार किया है।
विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि साल 2021 के दौरान ज़िला ख़ाद्य और सप्लाई कंट्रोलर, कपूरथला की तरफ से एफ.सी.आई. के साथ मिल कर मैसर्ज खैड़ा ओपन पलिंथ (गोदाम) सुल्तानपुर लोधी में ख़ाद्य और सप्लाई की तरफ से गरीब परिवारों को बांटी जाने वाली भंडारण किये गेहूँ की चैकिंग के दौरान अंदाज़न 24240.45 क्विंटल गेहूँ का कम होना पाया गया था। जिस सम्बन्धी ख़ाद्य सिवल सप्लाईज़ विभाग के 5 निरीक्षकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था, इस केस में विवेक शर्मा, विकास सेठी और भुपिन्दर सिंह (सभी निरीक्षक) को पहले ही गिरफ़्तार किया जा चुका है और इस केस में शामिल उक्त मुलजिम राजेश्वर सिंह निरीक्षक, करीब डेढ़ साल से भगौड़ा चल रहा था। इस मुलजिम की तरफ से सुल्तानपुर लोधी की अदालत में आत्म समर्पण किया गया जहाँ से विजीलैंस ब्यूरो ने गिरफ़्तार करके उसका 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया।
विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी रिकार्ड और कमेटी की रिपोर्ट अनुसार सुल्तानपुर लोधी में तैनात निरीक्षकों की तरफ से गेहूँ की वितरण के दौरान गंभीर लापरवाहियाँ की गई हैं, जिस कारण कितने ही लाभार्थी अभी भी गेहूँ के वितरण से वंचित रह गए।
जांच के दौरान पाया गया कि उक्त केंद्र सुल्तानपुर लोधी में तैनात स्टाफ की तरफ से गेहूँ की संभाल और भंडारण में घोर लापरवाही की गई जिससे न केवल गेहूँ का स्टाक ख़राब हुआ है बल्कि गेहूँ की कमी भी पाई गई, जिस कारण विवेक शर्मा, भुपिन्दर सिंह, सुल्तानपुर लोधी, विकास सेठी, राजेश्वर सिंह (सभी निरीक्षक) और मनीष बस्सी, सहायक ख़ाद्य और सप्लाई अफ़सर, सुल्तानपुर लोधी के खि़लाफ़ आई. पी. सी. की धारा 409, 120-बी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13( 2) के अंतर्गत पहले ही मुकदमा दर्ज किया हुआ है। प्रवक्ता ने बताया कि इस केस की आगे जाँच जारी है।