न्यूज हंट. चंडीगढ़ : पंजाब सरकार को माइनिंग मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सरकार की नई नीति पर रोक लगा दी है। पंजाब सरकार ने केंद्र की ओर से दी जाने वाली डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट और पर्यावरण मंजूरी लिए बिना पंजाब में 274 ठेकेदारों को माइनिंग करने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके तहत ठेकेदारों ने खुदाई करनी थी। रेत और बजरी सरकार ने खुद बेचनी थी। एडवोकेट गगनेश्वर वालिया द्वारा दायर दाखिल हुई जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के आधारित बैंच ने उक्त आदेश पारित कर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।