न्यूज हंट. चंडीगढ़ : सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से एक हुक्म जारी करते हुये पटियाला ज़िले के अधीन आते गाँव आलमपुर के 12 व्यक्तियों के जाली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट रद्द कर दिए गए हैं। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि ज़िला पटियाला के गाँव आलमपुर निवासी ऊधम सिंह पुत्र भगवान सिंह और बलवीर सिंह पुत्र निर्मल सिंह की तरफ से 15 व्यक्तियों के विरुद्ध उनके अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट जाली होने सम्बन्धी 19 मार्च, 2020 को शिकायत की गई थी।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिवल अपील नंः 5854 ऑफ 1994 में तारीख़ 02. 09. 1994 को दिए फ़ैसले के सम्मुख सामाजिक स्थिति सर्टिफिकेट की सच्चाई की जांच के लिए सरकार की तरफ से अधिसूचना तारीख़ 10. 12. 2004 के द्वारा डायरैक्टोरेट स्तर पर विजीलैंस सैल और राज्य स्तर पर सकरूटनी कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी की तरफ से मामला विचारते हुए सम्बन्धित व्यक्तियों को सुनवाई के कई मौके देते हुये अपने जाति सर्टिफिकेट की कापियों जांच के लिए पेश करने के हुक्म दिए गए। इसके उपरांत 15 व्यक्तियों में से 3 की तरफ से जाति सर्टिफिकेट पेश किये गए। इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुये बताया कि तहसीलदार पटियाला की रिपोर्ट अनुसार 12 व्यक्तियों की तरफ से अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए गए। जिस सम्बन्धी अखबारों में सार्वजनिक नोटिस के द्वारा अपने सर्टिफिकेट राज्य स्तरीय सकरूटनी कमेटी के पास पेश करने का एक और मौका दिया, परंतु 12 व्यक्तियों की तरफ से अपने जाति सर्टिफिकेट पेश नहीं किये गए। उन्होंने बताया कि कमेटी ने रिकार्ड को जाँचते हुए पाया कि गाँव आलमपुर के सम्बन्धित 12 व्यक्तियों कसमीर सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, अमनदीप सिंह पुत्र भाग सिंह, विक्की पुत्र भाग सिंह, मनजीत कौर पत्नी भाग सिंह, अंग्रेज सिंह पुत्र कश्मीर सिंह, कुलवंत कौर पत्नी बलजीत सिंह, जसवंत सिंह पुत्र स्वर्न सिंह, स्वर्न सिंह पुत्र पाला सिंह, गुरप्रीत सिंह पुत्र स्वर्न सिंह, बलवीर कौर पत्नी स्वर्न सिंह, दविन्दर सिंह पुत्र सेवा सिंह और नरिन्दर सिंह पुत्र सेवा सिंह की तरफ से बनाऐ गए अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट जाली थे, जबकि यह व्यक्ति सिख राजपूत जाति के साथ सम्बन्ध रखते हैं। कमेटी की तरफ से सबंधितों के अनुसूचित जाति के सर्टीफिकेटों को रद्द करते हुये गलत तरीके से बनाऐ सर्टीफिकेटों को ज़ब्त करने के हुक्म दिए गए हैं।