न्यूज हंट. अमृतसर : बाबा बकाला से आप विधायक दलबीर सिंह टौंग (Dalbir Singh Tong) को भगोड़ा घोषित करने के बाद थाना सदर पुलिस ने एफआईआर (FIR) दर्ज की है। 31 जुलाई 2020 को जहरीली शराब पीने से जिले में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के गेट पर कोविड नियमों (Covid Rules) का उल्लंघन कर धरना दिया था।
थाना सदर की पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायकों और नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उक्त मामले की सुनवाई जेएमआईसी बगीचा सिंह की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां, डिप्टी स्पीकर जयकिशन रोड़ी, मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, हरभजन सिंह ईटीओ, मीत हेयर, विधायक कश्मीर सिंह सोहल, मनजिंदर सिंह लालपुरा, दलबीर सिंह टौंग, कुलवंत सिंह पंडोरी, मनजीत सिंह बिलासपुर समेत अन्य नेताओं की गैर-हाजिरी पर गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।
मामले में विधायक दलबीर सिंह अदालत में पेश नहीं हुए थे तो अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर निचली अदालत में पेश होने के बाद जमानत ले ली थी लेकिन इसके बाद वह कभी अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने आप विधायक को भगोड़ा घोषित कर उनकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया था।