जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी दिलबाग सिंह जौहल के निर्देशों पर सी.जे.एम.-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी की ओर से शनिवार ब्लाइंड स्कूल बाहोवाल का दौरा किया गया व यहां अथारिटी की ओर से दी जाने वाली नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी हासिल की। उन्होंने बच्चों व स्टाफ को नालसा की ओर से दी जाने वाली दिव्यांगजन को दी जाने वाली नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकादी दी। इस दौरान स्कूल के इंचार्ज अतर सिंह व स्टाफ भी मौजूद था। सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने बताया कि ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड सोसायटी की ओर से चलाए जा रहे इस स्कूल में पहली से दसवीं कक्षा तक के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई, शब्द कीर्तन, गुरबाणी विचार, तबला, गिटार, ब्रेल शिक्षा भी दी जाती है। यदि कोई भी नेत्रहीन या दिव्यांग बच्चा 5 से 20 वर्ष की आयु का है, जो कि पढऩा चाहता है तो वे इस सोसायटी से संपर्क कर सकते हैं।
सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी होशियारपुर की ओर से फ्रंट आफिस गढ़शंकर का दौरा किया गया, इस दौरान उन्होंने फ्रंट आफिस के रिटेनर एडवोकेट सारिता कंवर व पी.एल.वी प्रवीन कुमार से गढ़शंकर के कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने फ्रंट आफिस में व्यक्तियों को दी जाने वाली नि:शुल्क कानूनी सहायता का कार्रवाई रजिस्टर चैक किया व पैनल एडवोकेटों की प्रफारमेंस रिपोर्ट के प्रोसिडिंग कार्ड भी चैक किए। इसके अलावा जिन केसों में नि:शुल्क कानूनी सहायता दी जाती है, उन केसों के फीडबैक प्रोफार्मा भी चैक किए गए।
अपराजिता जोशी की ओर से लीगल लिटरेसी क्लब सरकारी हाई स्कूल सैला खुर्द व गढ़शंकर में आयोजित सैमीनारों को भी संबोधित किया गया। सैंमीनार के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को पंजाब विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2017 व नालसा कंपनसेशन स्कीम फॉर वूमैन, पीडि़तों-2018 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को नि:शुल्क लीगल एड, पर्मानेंट लोक अदालत(पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज) के बारे में बताया कि वे किस तरह सेवाएं प्राप्त कर सकते हंै। उन्होंने स्थायी लोक अदालत(जन उपयोगी सेवाएं) में लगाए जाने वाले प्री लिटिगेटिव केसों के बारे में भी बताया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल संदीप सिंह व स्टाफ भी शामिल था। इस मौके पर उन्होंने नि:शुल्क कानूनी सेवाओं के अलावा 11 फरवरी को जिला स्तर व सब डिविजन स्तर पर कचहरियों में लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताया।