सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को यह साफ कर दिया है कि सिनेमा हॉल के मालिक को अधिकार है कि वह फिल्म देखने वालों को बाहर से थिएटर में खाने-पीने की चीजों को साथ लाने से रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिनेमा हॉल की संपत्ति उसके मालिक की निजी संपत्ति है। दरअसल, जम्मू-कश्मीर मल्टीप्लेक्स मालिकों ने हाई कोर्ट की ओर से पारित 18 जुलाई, 2018 के एक फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें फिल्म देखने वालों को सिनेमा हॉल के अंदर बाहर का खाना लाने की अनुमति दी गई थी।
जम्मू और कश्मीर के मल्टीप्लेक्स मालिकों द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश (CJI) धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा, ‘सिनेमा हॉल उसके मालिक की निजी संपत्ति है। मालिक के पास ऐसे नियमों और शर्तों को तब तक तय करने का अधिकार है, जब तक कि यह सार्वजनिक हित, सुरक्षा और कल्याण के खिलाफ न हो।’