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Monday, January 26, 2026

ज़िला प्रशासन की तरफ से जालंधर में धान की सभ्य ख़रीद की तैयारियाँ ज़ोरों पर

जालंधर, 23 सितम्बर (न्यूज़ हंट)- राज्य सरकार की मंडियों में किसानों की फ़सल के एक -एक दाने की ख़रीद की वचनबद्धता को दोहराते हुए डिप्टी कमिश्नर जालंधर श्री घनश्याम थोरी ने ख़रीद एजेंसियों के आधिकारियों को आदेश दिए कि ज़िलो की मंडियों में ख़रीद प्रक्रिया को निर्विघ्न और सुचारू बनाया जाये।

जिले में ख़रीफ़ सीजन 2021 -22 दौरान धान के ख़रीद प्रबंधों का जायज़ा लेते हुए डिप्टी कमिश्नर ने सभी ख़रीद एजेंसीयों के मुखियों को आदेश दिए कि ज़िलो में धान की ख़रीद प्रक्रिया जो कि पहली अक्तूबर से शुरू हो रही है की निजी तौर पर निगरानी की जाये और ख़रीद किये धान की उठवाई को यकीनी बनाया जाये। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जहाँ धान की तेज़ी के साथ और निर्विघ्न और सुचारू ख़रीद ली हर संभव यत्न किये जाएँ, वहां ही दूसरी तरफ़ ख़रीदे धान की समय पर अदायगी को यकीनी बनाया जाये। उन्होंने कहा कि ज़िलो की मंडियों में किसानों को अपनी फसल को बेचने में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए।

डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि उप मंडल मैजिस्ट्रेट अपने -अपने अधिकार क्षेत्र की मंडियों में धान की ख़रीद प्रक्रिया को सुचारू ढंग के साथ चलाने के लिए ज़िम्मेदार होंगे जिससे किसानों को कोई मुश्किल पेश न आए। उन्होंने पंजाब मंडी बोर्ड के आधिकारियों को कहा कि मंडियों में फेस मास्क, हैड सैनीटाईज़र और पैर के साथ चलने वाली टूटीयों आदि के पुख़ता प्रबंध किये जाएँ।

इसी तरह डिप्टी कमिशनर ने यह भी आदेश किए की मंडियों में बिजली, किसानों के लिए शेड, पीने योग्य पानी की स्पलाई और धान की गुणवत्ता को मापण वाले ज़रुरी यंत्र यकीनी बनाऐ जाने। धान की ख़रीद, नमी आदि सम्बन्धित आधिकारियों के साथ विस्तार में बातचीत करते डिप्टी कमिशनर को बताया गया कि ज़िले में धान की ख़रीद प्रक्रिया के लिए पुख़ता प्रबंध किये गए हैं।

डिप्टी कमिशनर ने ज़िला ख़ुराक और स्पलाई कंट्रोलर को हिदायत की कि राईश शैलरो के पास मौजूदा धान के पड़े स्टाक की जांच की जाये क्योंकि राज्य सरकार पहले ही कस्टम मिलिंग के लिए इच्छुक मिल्लरों के लिए जनतक नोटिस जारी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 24 सितम्बर को शाम 5बजे तक उन के शैलरें के पास डाले धान /नक्कू स्टाक का खुलासा किया जाये। उनहोंने यह भी बताया कि इस के बाद मीलों में पड़े धान और चावलों के को ग़ैर कानूनी माना जायेगा। उन्होंने बताया कि राईश मिलरज़ ज़िला ख़ुराक और सपलाईज़ कंट्रोलर के पास स्टाक का विवरण सांझा कर सकते हैं।

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