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Friday, November 22, 2024

प ऊ लुधियाना को अनुदान रोकें : पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आयोग |

चंडीगढ़, 19 मई:   ( न्यूज़ हंट )- पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने आज एक आदेश जारी कर पंजाब सरकार को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना को तब तक अनुदान/फंड जारी नहीं करने का निर्देश दिया जब तक कि वह राज्य सरकार की आरक्षण नीति को लागू नहीं करता।

इस बात का खुलासा करते हुए आज यहां पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन तजिंदर कौर ने कहा कि श्री दलवीर कुमार और अन्य, पीएयू एससी/बीसी कर्मचारी कल्याण संघ, पीएयू कैंपस लुधियाना ने शिकायत की थी कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने पंजाब सरकार के आरक्षण को लागू नहीं किया है। अपनी स्थापना के बाद से विश्वविद्यालय में नीति। उन्होंने कहा कि उसके बाद आयोग ने पीएयू से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी. उन्होंने आगे कहा कि पीएयू के रजिस्ट्रार डॉ आरएस सिद्धू द्वारा दायर एक हलफनामे में कहा गया है कि पीएयू न तो पंजाब राज्य एससी / बीसी आरक्षण नीति 2006 के तहत आता है और न ही खंड 1.1.1। यूजीसी अधिनियम के

श्रीमती तजिंदर कौर ने कहा कि पंजाब सरकार/भारत सरकार से अनुदान/धन प्राप्त करने वाले संगठनों में आरक्षण नीति लागू की जानी चाहिए। इसलिए, जब तक पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना राज्य सरकार द्वारा निष्पादित आरक्षण नीति को लागू नहीं करता है, तब तक पीएयू, लुधियाना को धन/अनुदान जारी नहीं किया जाना चाहिए।

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