न्यूज हंट. चंडीगढ़ : जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 47वीं बैठक इस बार चंडीगढ़ में हुई थी। काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय 18 जुलाई से लागू हो रहे हैं। बैठक में कई वस्तुओं और सेवाओं पर GST बढ़ाई गई है, जोकि 18 जुलाई से लागू हो रहे हैं। अब गैर ब्रांडेड अनाज (Non-Branded Grain) से लेकर दही, लस्सी और छाछ पर भी जीएसटी चुकाना पड़ेगा। टेट्रा पैक वाली वस्तुओं पर GST 12 से 18 फीसद देना होगा। अब होटल में एक हजार रुपये तक का रूम बुक कराने पर 12 फीसद जीएसटी देना होगा। वहीं, बैंक से अब चेक बुक लेने पर 18 फीसद जीएसटी लगेगा। इसी तरह ई-वेस्ट पर भी अब जीएसटी पांच से 18 फीसद हो जाएगी।
अस्पताल में इलाज होगा महंगा
अस्पताल में अब कोई मरीज इलाज के दौरान प्राइवेट रूम लेता है, जिसका कराया पांच हजार रुपये से अधिक है। उस अस्पताल के कमरे की बुकिग करने पर मरीज को पांच फीसद जीएसटी देना होगा। इलाज के दौरान काम आने वाले कई उपकरण सस्ते होंगे। इनमें इलाज में मल-मूत्र निकालने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों पर जीएसटी 12 से पांच फीसद कर दिया गया है। इसी तरह हड्डी टूटने पर इलाज में काम आने वाले उपकरण जिन्हें आर्थोपेडिक एप्लायंसेस कहा जाता है, उन पर जीएसटी 12 से पांच फीसद कर दिया है। इसी तरह हड्डी टूटने पर इलाज में काम आने वाले उपकरण जिन्हें आर्थोपेडिक एप्लायंसेस कहा जाता है, उन पर जीएसटी 12 से पांच फीसद कर दिया है। मलेरिया की दवा पर अब कोई आइजीएसटी नहीं लगेगा। रोपवे से आने-जाने पर अब 18 की जगह पांच फीसद जीएसटी लगेगा। डायमंड होगा महंगा
डायमंड की कटिग और पालिश पर जीएसटी 0.25 फीसद से 1.5 फीसद कर दिया गया है। वहीं, सेवाओं की अगर बात करें तो रोप-वे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों की ढुलाई पर जीएसटी 18 से पांच फीसद आइटीसी के साथ कर दिया गया है। ट्रक/माल ढुलाई का किराया जहां ईधन की लागत शामिल हो उस स्थिति में जीएसटी 18 से 12 फीसद कर दिया गया है। कई वस्तुओं पर जीएसटी की छूट खत्म कर दी गई है, इसमें चेक और बुक की शक्ल में चेक पर 18 फीसद जीएसटी और मैप, हाईड्रोग्राफिक, ट्रोपोग्राफिकल प्लान, ग्लोब्स पर 12 फीसद जीएसटी लगेगा।
इन वस्तुओं और सेवाओं पर भी जीएसटी में बदलाव
कटिग ब्लेड वाली छूरी, चम्मच, फोर्क, स्किमर्स, केक सर्वर्स, एलईडी लैंप, लाइट, सर्किट बोर्ड, विभिन्न प्रकार के पंप, पवन चक्की, सोलर वाटर हीटर, सब्जी-फल, दूध की साफ-सफाई से जुड़ी मशीन पर 18 फीसद जीएसटी लगेगा। ईट बनाने के काम पर भी पांच की जगह 12 फीसद जीएसटी लगेगा। सड़क, पुल, मेट्रो जैसे कार्य के कांट्रैक्ट पर 12 की जगह 18 फीसद जीएसटी लगेगा। पोस्टल सेवा पर जीएसटी नहीं देना होगा।