न्यूज हंट. श्री आनंदपुर साहिब : मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को घोषणा की कि आनंद विवाह अधिनियम (Anand Marriage Act) लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा गुरु नानक जयंती के अवसर पर की। वह यहां तख्त श्री केसगढ़ साहिब आये थे। उन्होंने कहा कि हालांकि इस अधिनियम को 2016 में अधिसूचित किया गया था, परन्तु इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा, दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में इसे लागू कर दिया गया है लेकिन पंजाब में लागू नहीं हो रहा था।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार इस अधिनियम को लेकर आम लोगों और सरकारी अधिकारियों को जागरुक भी करेगी ताकि लोग इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकें। इस अधिनियम के तहत सिख विवाह का पंजीकरण विवाह पंजीकार के पास करवा सकेंगे। उनका पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) के तहत होने के कारण दिक्कतें आती थीं।