22 October 2022
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न्यूज हंट. चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार (PunjabGovt) की तरफ से शिक्षा विभाग (Education Department) में काम करते कच्चे अध्यापकों (Contractual Employees) और नान टीचिंग स्टाफ (Non-Teaching Staff) की सेवाओं को रेगुलर करने सम्बन्धी आवेदन लेने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। यह जानकारी आज यहाँ पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस (Harjot Singh Bains) ने दी।
उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में कच्चे टीचिंग और नॉन टीचिंग कर्मचारियों को पक्का करने के लिए 7 अक्तूबर, 2022 को जारी नीति अनुसार आनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है जोकि 6 जनवरी 2023 तक खुला रहेगा।
बैंस ने जानकारी देते हुये बताया कि परसोनल विभाग की तरफ से 7 अक्तूबर, 2022 को पॉलिसी फार दा वैलफेयर आफ एडहॉक कंटरैकचूअल टैपरैरी टीचर (नेशन बिल्डर) एंड अदर एंपलाईज़ इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमैंट लागू की गई थी।
इस स्कीम के लाभार्थियों की तरफ से इस पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए विभाग के ई-पंजाब स्कूल एप पर कच्चे कर्मचारी की लॉग-इन आई डी में अप्लाई लिंक पर जाकर ज़रुरी डाटे को प्रोफार्मे में भरा जाना है।
बैंस ने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार स्कूल शिक्षा विभाग के कायाकल्प करने के साथ-साथ स्कूल शिक्षा विभाग में काम करते अध्यापकों और नॉन टीचिंग स्टाफ की सभी जायज़ माँगों को भी पूरा करने के लिए वचनबद्ध है।
न्यूज हंट. चंडीगढ़ : Punjab Cabinet Decisions : हर धर्म के पवित्र ग्रंथों के सम्मान में मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने राज्य में अलग-अलग धर्मों के पवित्र ग्रंथों का प्रकाश करके लेजाने के लिए विशेष तौर पर तैयार किये वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स से छूट दे दी है। यह फ़ैसला पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग (Punjab Cabinet Meeting) के दौरान लिया गया।
यह प्रगटावा करते हुये मुख्यमंत्री दफ़्तर के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में ऐसे लगभग 25000 वाहन हैं जो धार्मिक समागमों के लिए धार्मिक ग्रंथों का प्रकाश करने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं। पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट-1924 की धारा 13 (3) के अंतर्गत ऐसे वाहनों पर सालाना 10,000 रुपए मोटर व्हीकल टैक्स लागू होता है। पंजाब सरकार की तरफ से टैक्स से छूट देने के फ़ैसले से सरकार इन वाहनों को सालाना 20 करोड़ से 25 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि मंत्रीमंडल ने अलग-अलग धार्मिक संस्थाओं की तरफ से नगर कीर्तन सजाने/ हरिनाम के लिए इस्तेमाल किये जाते वाहनों को छूट देने का फ़ैसला किया है जिससे सांप्रदायिक सदभावना और भाईचारक सांझ की जड़ें और मज़बूत होंगी। राज्य में ऐसी धार्मिक रस्में और समागम सामाजिक ताने-बाने को और मज़बूत करने में अहम योगदान डालते हैं।
यह धार्मिक संस्थाएं सिर्फ़ दान आदि के साथ चलती हैं और इनकी कोई अलग आय नहीं होती। इन धार्मिक संस्थाओं को उनकी धार्मिक रस्मों या धार्मिक समागमों में इस्तेमाल की जाने वाली विशेष तौर पर डिज़ाइन की मोटर गाड़ियों को मोटर व्हीकल टैक्स में छूट दी गई है जिससे समूह धार्मिक संस्थाओं को बड़ी वित्तीय सहायता मिलेगी।
न्यूज हंट. चंडीगढ़ : Punjab Cabinet Decisions :पंजाब कैबनिट द्वारा शुक्रवार को कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इनमें से एक ग़ैर-कानूनी माइनिंग (Illegal Mining) रोकने से संबंधित है। राज्य में ग़ैर-कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए पंजाब कैबिनेट ने पंजाब माइनर मिनरलज़ रूल्ज 2013 के नियम 7.5 में संशोधन करने को मंजूरी दे दी, जिसके अंतर्गत जुर्माना पाँच हज़ार और 25 हज़ार की सीमा से बढ़ा कर 50 हज़ार और 2.5 लाख तक कर दिया गया है। इस संबंधी फ़ैसला इस बात के मद्देनज़र लिया गया है कि ग़ैर-कानूनी माइनिंग में लगे लोग जुर्माने से डरें। जुर्माने की मौजूदा दरें बहुत कम थीं और यह काफ़ी समय पहले लागू की गई थीं। मौजूदा दरें पाँच हज़ार से लेकर 25 हज़ार रुपए थीं, जोकि काफ़ी कम थीं। इसलिए कैबिनेट ने यह दरें दस गुणा बढ़ाने का फ़ैसला किया है, जिसके अंतर्गत अब ढुलाई और अन्य छोटे वाहनों, ट्रक और मल्टी ऐकसल ट्रक या अन्य वाहनों के हिसाब से यह दरें 50 हज़ार से लेकर 2.50 लाख रुपए तक होंगी।
‘पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्किटस एक्ट-1961’ में संशोधन को मंज़ूरी
राज्य में वित्तीय खर्चों में कटौती और प्रशासनिक बोझ घटाने के लिए कैबिनेट ने पंजाब मंडी बोर्ड के वाइस चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन के पद ख़त्म करने के लिए ‘पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्किटस एक्ट, 1961’ की धारा 3(1) में संशोधन को मंजूरी दे दी है। वाइस चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन के पदों की सृजन करना क्रमवार 2010 और 2016 में की गई थी।
न्यूज हंट. चंडीगढ़ : पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के महान मूल्यों को और मज़बूत करने के उद्देश्य से ऐतिहासिक फ़ैसला लेते हुये मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने आज पंजाब सिवल सर्विसज़ (सेवाओं की आम और सांझी शर्तें) नियम-1994 के नियम-17 और पंजाब राज्य ( ग्रुप- डी) सेवा नियम-1963 में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है जिसका मनोरथ पंजाब सरकार में सरकारी नौकरियों में ऐसे उम्मीदवारों की ही नियुक्ति होगी जो पंजाबी भाषा की गहरी जानकारी रखते हैं।
यह फ़ैसला आज यहाँ पंजाब सिवल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।
इस संबंधी विस्तार में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री दफ़्तर के एक प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब सिवल सर्विसज़ (सेवाओं की आम और सांझी शर्तें) नियम- 1994 के नियम 17 के मुताबिक की गई व्यवस्था के अनुसार तब तक ग्रुप-सी में किसी भी पद के लिए व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह मैट्रिक स्तर के बराबर पंजाबी भाषा की योग्यता परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास नहीं करता और यह परीक्षा सम्बन्धित पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा के इलावा भर्ती एजेंसियाँ द्वारा ली जायेगी। पंजाबी भाषा की परीक्षा लाज़िमी योग्यता परीक्षा होगी और पंजाबी भाषा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहने पर उम्मीदवार को उनके पद के लिए दी परीक्षा में से आए अंक और अन्य नंबर हासिल करने के बावजूद चुने जाने वाले उम्मीदवारों को अंतिम मेरिट सूची में विचारे जाने के लिए अयोग्य कर दिया जायेगा।
इसी तरह पंजाब राज्य ( ग्रुप- डी) सेवा नियम- 1963 के नियम 5 की धारा डी में संशोधन करने की मंज़ूरी दे दी है। इसके मुताबिक की गई व्यवस्था अनुसार कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद के लिए तब तक नियुक्त नहीं होगा, जब तक वह मिडल के स्तर के बराबर पंजाबी भाषा की योग्यता परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास नहीं करता और यह परीक्षा सम्बन्धित पद के लिए मुकाबले की परीक्षा के इलावा भर्ती एजेंसियों के द्वारा ली जायेगी। पंजाबी भाषा की परीक्षा लाज़िमी योग्यता परीक्षा होगी और पंजाबी भाषा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहने पर उम्मीदवार को उसके पद के लिए दी परीक्षा में से आए अंक और अन्य नंबर हासिल करने के बावजूद चुने जाने वाले उम्मीदवारों को अंतिम मेरिट सूची में विचारे जाने के लिए अयोग्य कर दिया जायेगा।
Central Civil Services Pension Rules 2022: केंद्र सरकार ने देशभर के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सख्त चेतावनी जारी की है। उन्हें काम को लेकर सतर्क रहने और लापरवाही नहीं बरतने के आदेश दिए गए है। अगर ऐसा होता है तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेच्युटी रोकने का निर्देश दिया है। यह आदेश सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा, जिस पर राज्य सरकारें भी फैसला ले सकती हैं। अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान ले चुका है और फिर दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी अथवा आंशिक राशि वसूली जा सकती है। साथ ही इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर होगा। अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी को स्थायी अथवा कुछ समय के लिए भी रोक सकता है।
केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी व पेंशन रोक दिए जाएंगे। यह निर्देश सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल 2021 के तहत जारी किए हैं।
सक्षम अधिकारियों को दोषी पाए जाने पर कर्मचारियों की पेंशन अथवा ग्रेच्युटी या फिर दोनों आंशिक या फिर पूर्ण रूप से रोकने का अधिकार होगा। नौकरी के दौरान अगर इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई हुई तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी है। अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त हुआ है तो उस पर यही नियम लागू होगा।
न्यूज हंट. चंडीगढ़ : डेरा सच्चा सौदा (Dera Sacha Sauda) प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmet Ram Rahim) इन दिनों 40 दिनों की पैरोल (Parole) पर बाहर है। वह लगातार अपने अनुयायियों से वर्चुअल संवाद कर रहा है। इसी बीच राम रहीम ने ऐलान कर दिया है कि पंजाब में सच्चा सौदा का नया डेरा बनेगा। गुरुवार को राम रहीम वर्चुअल संवाद में पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम ब्लॉग की संगत से रूबरू हुआ। इसी दौरान उसने ऐलान कर दिया कि सुनाम में एक और डेरा सच्चा सौदा बनेगा।
असल में डेरा प्रेमियों ने राम रहीम के सामने सुनाम नाम चर्चा घर को डेरे में बदलने की इच्छा प्रकट की थी जिस पर राम रहीम ने तुरंत हामी भर दी और एडमिन ब्लॉक के जिम्मेदारों को आदेश भी जारी कर दिया। संवाद के दौरान डेरा मुखी ने प्रेमियों से पूछा था कि क्या डेरे के लिए जगह है ? तो डेरा प्रेमियों ने कहा कि नाम चर्चा घर के आसपास की जमीन वे खरीद लेंगे। इस पर राम रहीम ने सहमति दी।
इस तरह अब पंजाब में एक ओर डेरा बन जाएगा। बता दें कि पंजाब में फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है और गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी मामले, बरगाड़ी कांड, मौड़ मंडी ब्लास्ट में डेरा प्रेमियों के खिलाफ मामले दर्ज है। सिखों में भी राम रहीम के प्रति गुस्सा है। दरअसल साल 2007 में राम रहीम ने श्री गुरू गोबिंद सिंह के जैसा वेश धारण किया था जिस के बाद काफी हंगामा भी हुआ था।
Diwali 2022 : प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी एवं श्रीगणेश की पूजा की जाती है। दीपावली का त्योहार पूरे पांच दिनों का होता है। धनतेरस से दीपावली प्रारंभ होती है और भैया दूज के साथ समापन।
इस साल लोगों में भ्रम है कि धनतेरस का त्योहार 22 या 23 अक्टूबर को किस दिन मनाया जाएगा। ध्यातव्य है कि त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल में मां लक्ष्मी की पूजा करना लाभकारी माना गया है। इसलिए इस साल त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है. इसके कारण धनतेरस का पर्व 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा।
हिंदू शास्त्रों के अनुसार धनतेरस का त्योहार कार्तिक मास के त्रयोदशी को मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन सोना, चांदी व अन्य वस्तुओं की खरीदारी करना लाभकारी माना गया है। इस दिन देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी की जयंती भी मनाई जाती है।
धनतेरस पर बन रहा त्रिपुष्कर योग
इस साल धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में किए गए कार्यों में सफलता हासिल होने के साथ तीन गुना फल प्राप्त होने की मान्यता है। धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग अपराह्न 1 बजकर 50 मिनट से सायंकाल 6 बजकर 2 मिनट तक रहेगा।
नरक चतुर्दशी या काली चौदस कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्दशी तिथि को होता है। काली चौदस पश्चिम बंगाल में मनाते हैं। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं। कार्तिकमास के कृष्ण चतुर्दशी को श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसलिए इस दिन नरक चतुर्दशी मनाते हैं। हालांकि इस साल काली चौदस की पूजा 23 अक्टूबर की रात को होगी, लेकिन नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली 24 अक्टूबर को दीपावली के साथ ही मनाई जाएगी।
न्यूज हंट. चंडीगड़/ अमृतसर : पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) के निर्देशों पर समाज विरोधी तत्वों पर शिकंजा कसते हुये अमृतसर कमिशनरेट पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF)) ने दिल्ली पुलिस के साथ सांझा आपरेशन के दौरान एक आतंकवादी माड्यूल (Terror Module) के तीन गुर्गों को गिफ्तार किया और उक्त दोषियों से एक एके- 47 असाल्ट राइफल और तीन पिस्तौलों समेत गोल-बारूद बरामद किया है।
यह जानकारी देते हुये डीजीपी, पंजाब गौरव यादव (Gaurav Yadav, DGP Punjab) ने शुक्रवार को यहाँ बताया कि इस माड्यूल को कैनेडा स्थित आतंकवादी लखबीर सिंह उर्फ लंडा और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविन्दर सिंह रिन्दा की तरफ से सांझे तौर पर हैंडल किया जा रहा है।
गिफ्तार किये गए व्यक्तियों की पहचान बलराज सिंह निवासी भिक्खीविंड ज़िला तरन तारन, आतिश कुमार और अविनाश कुमार दोनों निवासी गाँव सरहाली कलाँ ज़िला तरन तारन के तौर पर हुई है। तीनों मुलजिम गुजरात की एक टाईल फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करते थे।
यह कार्यवाही, दिल्ली पुलिस की तरफ से मोगा के कोट इसे खान के हरमिन्दर सिंह की गिरफ्तारी के बाद अमल में लाई गई है, जिसने खुलासा किया था कि उसने लखबीर लंडा के निर्देशों पर एक एके-47 और तीन पिस्तौलों की खेप लेकर बलराज, आतिश और अविनाश को सौंपी थी।
डी. जी. पी. गौरव यादव ने बताया कि दिल्ली पुलिस की पुख़ता जानकारी के बाद अमृतसर में तलाशी मुहिम चलाई गई और डीसीपी डिटैकटिव अमृतसर मुखविन्दर सिंह भुल्लर के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने गुरूवार को घी मंडी इलाके के एक होटल से तीनों मुलजिमों को तीन पिस्तौलोंः एक 9 एम. एम. समेत 22 जिंदा कारतूस और दो .30 बोर समेत 9 जिंदा कारतूस समेत गिफ्तार किया।
उन्होंने बताया कि मुलजिम बलराज के खुलासे पर पुलिस टीमों ने तरन तारन के गाँव ठट्ठे में उसकी तरफ से बताए टिकाने से एके-47 असाल्ट राइफल समेत 23 जिंदा कारतूस भी बरामद किये हैं।
पुलिस कमिशनर (सी. पी) अमृतसर अरुण पाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने गिफ्तार व्यक्तियों को अदालत में पेश करने के बाद 7 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि मुलजिमों के अन्य साथियों की पहचान करने के लिए जांच जारी है और इस माड्यूल से हथियार और गोला-बारूदक की और बरामदगी होने की उम्मीद है।
बताने योग्य है कि इस सम्बन्धी एफ. आई. आर नं. 135 तारीख़ 20. 10. 2022 को हथियार एक्ट की धारा 25(8)/54/59 के अधीन थाना ई-डिविज़न अमृतसर में मामला दर्ज किया गया है।