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Wednesday, May 14, 2025

Punjab Cabinet Decisions : पंजाबी भाषा की गहरी जानकारी रखने वाले नौजवानों को ही मिलेगी सरकारी नौकरी

न्यूज हंट. चंडीगढ़ : पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के महान मूल्यों को और मज़बूत करने के उद्देश्य से ऐतिहासिक फ़ैसला लेते हुये मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने आज पंजाब सिवल सर्विसज़ (सेवाओं की आम और सांझी शर्तें) नियम-1994 के नियम-17 और पंजाब राज्य ( ग्रुप- डी) सेवा नियम-1963 में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है जिसका मनोरथ पंजाब सरकार में सरकारी नौकरियों में ऐसे उम्मीदवारों की ही नियुक्ति होगी जो पंजाबी भाषा की गहरी जानकारी रखते हैं।
यह फ़ैसला आज यहाँ पंजाब सिवल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।
इस संबंधी विस्तार में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री दफ़्तर के एक प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब सिवल सर्विसज़ (सेवाओं की आम और सांझी शर्तें) नियम- 1994 के नियम 17 के मुताबिक की गई व्यवस्था के अनुसार तब तक ग्रुप-सी में किसी भी पद के लिए व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह मैट्रिक स्तर के बराबर पंजाबी भाषा की योग्यता परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास नहीं करता और यह परीक्षा सम्बन्धित पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा के इलावा भर्ती एजेंसियाँ द्वारा ली जायेगी। पंजाबी भाषा की परीक्षा लाज़िमी योग्यता परीक्षा होगी और पंजाबी भाषा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहने पर उम्मीदवार को उनके पद के लिए दी परीक्षा में से आए अंक और अन्य नंबर हासिल करने के बावजूद चुने जाने वाले उम्मीदवारों को अंतिम मेरिट सूची में विचारे जाने के लिए अयोग्य कर दिया जायेगा।
इसी तरह पंजाब राज्य ( ग्रुप- डी) सेवा नियम- 1963 के नियम 5 की धारा डी में संशोधन करने की मंज़ूरी दे दी है। इसके मुताबिक की गई व्यवस्था अनुसार कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद के लिए तब तक नियुक्त नहीं होगा, जब तक वह मिडल के स्तर के बराबर पंजाबी भाषा की योग्यता परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास नहीं करता और यह परीक्षा सम्बन्धित पद के लिए मुकाबले की परीक्षा के इलावा भर्ती एजेंसियों के द्वारा ली जायेगी। पंजाबी भाषा की परीक्षा लाज़िमी योग्यता परीक्षा होगी और पंजाबी भाषा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहने पर उम्मीदवार को उसके पद के लिए दी परीक्षा में से आए अंक और अन्य नंबर हासिल करने के बावजूद चुने जाने वाले उम्मीदवारों को अंतिम मेरिट सूची में विचारे जाने के लिए अयोग्य कर दिया जायेगा।

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