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Friday, November 22, 2024

Rules Change : बिजली से लेकर पेंशन तक, 1 अक्टूबर से होने वाले हैं कई बड़े बदलाव

New Rules From 1st October: 1 अक्टूबर से देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जिसका सीधा लोगों की जेब पर असर होगा। इन बदलावों के बारे में अगर पहले से जानकारी है, तो आगे किसी तरह की समस्या नहीं होगी। आइए जानते हैं इनके बारे में…

एलीजीपी गैस : 1 अक्तूबर को एलपीजी गैस की कीमतों में भी बदलाव होता है। तेल कंपनियां हर महीने नई कीमतें जारी करती हैं। इस बार देखना यह है कि त्योहारों के सीजन में सरकार लोगों को राहत देती है या जेब पर बोझ डालती है।

मुफ्त बिजली : 1 अक्टूबर से दिल्ली में मुफ्त बिजली को लेकर नियम बदल जाएगा। नए नियमों के मुताबिक अब उन्हीं उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी का फायदा मिलेगा, जो इसके लिए आवेदन करेंगे। अभी राजधानी में 200 यूनिट की फ्री बिजली सब्सिडी मिलती है।

कार्ड टोकनाइजेशन : डेबिट और क्रेडिट कार्ड का टोकनाइजेशन नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। नए नियमों के मुताबिक कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर ग्राहक का कार्ड डाटा अपने पास स्टोर नहीं कर पाएंगे।

डीमैट अकाउंट : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जून महीने में एक सर्कुलर जारी किया था। जिसमें बताया गया था, 30 सितंबर तक डीमैट अकाउंट होल्डर्स को टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करना है। वरना 1 अक्टूबर से खाते को लॉग इन नहीं कर पाएंगे।

म्यूचुअल फंड : एक अक्टूबर या उसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले के लिए नॉमिनेशन डिटेल देना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर डिक्लेरेशन भरना होगा। जिसमें नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी।

फाक्सवैगन कार : ऑटोमोबाइल कंपनी फाक्सवैगन की कारें एक अक्टूबर से महंगी हो जाएंगी। कंपनी ने कच्चे माल की बढ़ती कीमतों की वजह से दो प्रतिशत बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। फाक्सवैगन भारत में अभी चार माडल की बिक्री करती है। इनमें दो सिडान और दो एसयूवी शामिल हैं।

जीएसटी ई-चालान : एक अक्टूबर से जीएसटी के तहत 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल कारोबार वाले व्यापारियों के लिए ई-चालान काटना अनिवार्य होगा। सरकार ने राजस्व घाटे से निपटने और व्यापार जगत से अधिक टैक्स कलेक्शन के मकसद से इसकी सीमा को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है।

अटल पेंशन योजना : 1 अक्टूबर से आयकर रिटर्न भरने वाले लोग अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। यानी जिन लोगों की आय 2.50 लाख से अधिक है। वह इस योजना में निवेश नहीं कर सकेंगे।

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