यूएई में एडवांस वीजा सिस्टम (Advance Visa System) लागू कर दिया गया है, जिसका असर वहां पर काम कर रहे प्रवासियों से लेकर विदेशी पर्यटकों तक पर पड़ेगा। साल 2022 में ही अप्रैल महीने में यूएई की कैबिनेट ने नए वीजा नियमों के प्रस्ताव पर मंजूरी दी थी जिसके बाद सोमवार अक्टूबर 3 से इसे लागू कर दिया गया है। नए वीजा नियम लागू करने का मकसद यूएई की इमीग्रेशन और रेजीडेंसी पॉलिसी में बदलाव लाना है।
यूएई सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी मेजर जनरल सुल्तान यूसुफ अल नाऊमी ने बताया कि यूएई के नए वीजा सिस्टम से न सिर्फ विदेश से आने वाले लोगों की परेशानी दूर और वीजा प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि यह कोशिश है जिसके जरिए यूएई को निवास, काम करने और निवेश करने के लिए और ज्यादा अच्छा बनाया जा सके।
पहले बात करते हैं ग्रीन वीजा (Green Visa) की, जिसका ऐलान सितंबर 2021 में किया गया। ग्रीन वीजा के जरिए विदेशियों को यूएई में पांच साल रहने की अनुमति होती है, इसके लिए उन्हें किसी यूएई नागरिक और एम्प्लॉयर के सहारे की जरूरत नहीं है। इस वीजा के लिए फ्रीलांसर, स्वरोजगार, स्किल्ड वर्कर्स और निवेशक अप्लाई कर सकते हैं। भारतीयों के लिए यह वीजा काफी खास है।
यूएई में जिसके पास Green Visa होल्डर अपनी पत्नी या पति, बच्चे और मां-बाप, बहन या भाई को अपने साथ रख सकता है। हालांकि, बच्चों में अगर बेटा है तो उसे 25 साल की उम्र तक ही इसका लाभ मिल सकता है। खास बात है कि बेटे को लेकर पहले ये उम्र सीमा 18 साल थी। वहीं नए बदलाव के तहत अविवाहित बेटी या अपंग बच्चे के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। अगर किसी का वीजा खत्म या कैंसिल भी हो गया है तो भी उसे 6 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा।
यूएई का गोल्डन वीजा (Golden Visa) जिसे प्राप्त होता है, उसे काफी सारी सुविधाओं का लाभ मिलता है। अगर यह एक बार एक्सपायर हो जाता है तो इसे एक्सटेंड करवाया जा सकता है। Golden Visa पर एक बार में 10 साल यूएई में रहा जा सकता है। निवेशक, कारोबारी या रिसर्चर, मेडिकल प्रोफेशनल और साइंस का ज्ञान रखने वाले लोगों को गोल्डन वीजा मिल सकता है।
नए नियमों लागू होने के बाद अब अगर कोई भी गोल्डन वीजा धारक 6 महीनों तक यूएई से बाहर है तो भी उसका वीजा रद्द नहीं किया जाएगा। साथ ही वह शख्स घरेलू लेबर का कितनी भी संख्या इस्तेमाल कर सकता है, वहीं गोल्डन वीजा में परिवार के सदस्य, पत्नी और किसी भी उम्र के बच्चों को साथ रखा जा सकता है और वे तब तक साथ रह सकते हैं, जब वीजा रद्द या खत्म नहीं हो जाता है।
अब यूएई में अगर कोई टूरिस्ट वीजा पर जाता है तो वह अब एक नहीं बल्कि 2 महीनों तक वहां रह सकता है। पहले के 30 दिनों के नियम को बदलकर 60 दिन कर दिया गया है। साथ ही एक नया मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीजा का भी ऐलान किया गया है, जो 90 दिनों तक यूएई में रहने की अनुमति देता है। वहीं जॉब सर्च कर रहे लोगों को अब जो वीजा दिया जाएगा, उसके लिए उन्हें किसी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं होगी। विश्व की 500 यूनिवर्सिटियों के ग्रेजुएट और यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसॉर्स के तीन स्किल लेवल क्लासिफिकेशन में फिट बैठने वाले लोग जॉब वीजा पा सकते हैं।
खास बात है कि बेटे को लेकर पहले ये उम्र सीमा 18 साल थी. वहीं नए बदलाव के तहत अविवाहित बेटी या अपंग बच्चे के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है. अगर किसी का वीजा खत्म या कैंसिल भी हो गया है तो भी उसे 6 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा.