जालंधर, 18 फरवरी (न्यूज़ हंट)- विधान सभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को मतदान दौरान वोट देने के लिए वोटर इलैक्टर फोटो पहचान पत्र (एपिक) के इलावा 11 अन्य विक्लपिक दस्तावेज़ों को अपनी पहचान के सबूतों के तौर पर इस्तेमाल कर अपनी वोट डाल सकेंगे।
डिप्टी कमिशनर -कम -ज़िला चुनाव अधिकारी घनश्याम थोरी ने इस सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि जिन वोटरों के पास फोटो पहचान पत्र (एपिक, जिसको वोटर आई. डी. कार्ड भी कहा जाता है) नहीं है, वह आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, फोटो सहित बैंक या डाकख़ाने की तरफ से जारी के पासबुक्,श्रम मंत्रालय की स्कीम अधीन जारी किया गया स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लायसैंस, पैन कार्ड, एन. पी. आर. के अंतर्गत आर.जी.आई. की तरफ से जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो वाले पैंशन दस्तावेज़, केंद्र या राज्य सरकारें या जनतक क्षेत्र के संस्थानों /पब्लिक लिमटिड कंपनियाँ की तरफ से जारी किए सेवा आई. डी कार्ड (फोटो सहित), सांसद मैंबर /विधायक /एम.एल.सी को जारी किये अधिकारित पहचान पत्र का इस्तेमाल करके अपनी वोट डाल सकते है।
डिप्टी कमिशनर ने आगे बताया कि 20 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ज़िला जालंधर के 1975 पोलिंग स्टेशनों पर मतदान होगा। उन्होंने बताया कि ज़िले के 9 विधान सभा हलकों के कुल 1667217 वोटरों को भारतीय चुनाव आयोग के आदेशों अनुसार वोटर इन्फर्मेशन स्लिप बाँटी गई है, जिनमें वोटरों को उनके सम्बन्धित पोलिंग बूथ, वोट नंबर, भाग नंबर, वोटर कार्ड नंबर, पोलिंग की तारीख़ और समय और वोटर हेल्पलाइन नंबरो की जानकारी दर्ज है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त दर्ज आई डी प्रूफ़ में से कोई भी वोटर इन्फर्मेशन स्लिप के साथ वोट देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस दौरान डिप्टी कमिशनर ने ज़ोर देते हुए कहा कि चुनाव के साथ सम्बन्धित किसी भी किस्म की गड़बड़ी विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि वोट के बदले रिशवत लेना सज़ायोग्य अपराध है इसमें शामिल व्यक्तियों विरुद्ध बनती कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने वोटरों को अपने वोट के अधिकार का समझदारी के साथ इस्तेमाल करने की अपील की।