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जेल में ही रहेंगे पूर्व मंत्री आशु, हाई कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

न्यूज हंट. चंडीगढ़ : अनाज ढुलाई घोटाले (Grain Lifting Scam) में फंसे पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री व कांगेस नेता भारत भूषण आशु (Bharat Bhushan Ashu) को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जिक्रयोग्य है कि करोड़ों रुपये के अनाज ढुलाई घोटाले में आशु इस समय पटियाला जेल में बंद हैं। पंजाब विजिलेंस की तरफ से आशु के बेहद नजदीकी और कांग्रेस पार्षद गगनदीप सिंह उर्फ सन्नी भल्ला को 12 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। 13 अक्तूबर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। हालांकि बाद में सन्नी को छोड़ दिया गया।
विजिलेंस ब्यूरो ने 22 अगस्त को आशु को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि आशु के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहते हुए लुधियाना जिले की मंडियों से अनाज ढुलाई के लिए ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया था। विजिलेंस ने यह भी दावा किया था कि अनाज ढुलाई में प्रयुक्त वाहनों के लिए स्कूटर और मोटरसाइकिल और कारों के फर्जी पंजीकरण नंबरों का उपयोग किया गया था।

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