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Thursday, November 21, 2024

आतिशबाजी के संचालन/प्रयोग के संबंध में  निषेधाज्ञा जारी

तरनतारन, अक्टूबर:जिला मजिस्ट्रेट, तरनतारन श्री परमवीर सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला तरनतारन की सीमा के अंतर्गत दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 (दिवाली दिवस) जारी आदेश द्वारा रात्रि 08:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक और 15 नवंबर, 2024 (गुरुपर्व दिवस) को प्रातः 4 बजे से प्रातः 5 बजे तक और रात्रि 09:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक और क्रिसमस के दिन, 25 दिसंबर, 2024, और नए साल की पूर्वसंध्या, 31 दिसंबर, 2024 को को रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक के समय से पहले एवं बाद में पटाखों के छोड़ने/प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

इसके अलावा, सरकारी कार्यालयों, वनों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों, धार्मिक संस्थानों या सक्षम द्वारा साइलेंस जोन के रूप में घोषित किसी भी क्षेत्र जैसे साइलेंस जोन के 100 मीटर के भीतर पटाखे/पटाखे छोड़ने पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। प्राधिकरण स्थापित किया गया है

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