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Friday, November 22, 2024

डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने अलग -अलग पाबंदियों के आदेश किए जारी

जालंधर, 07 जुलाई 2021 ( न्यूज़ हंट ) :

डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर श्री जगमोहन सिंह ने विवरण फ़ौजदारी संहिता की धारा 144 अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आते सभी मैरिज पैलसों /होटलों के दावत हाल में, विवाहों -शादियों के प्रोगरामों में और अन्य सामाजिक प्रोगरामों में पब्लिक द्वारा हथियार ले कर जाने पर पाबंदी लगाते हुए मैरिज पैलसों और दावत हाल के मालिकों को आदेश दिए है कि वह मैरिज पैलसों /दावत हाल में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के ज़िम्मेदार होगें।
डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर ने एक अन्य आदेश के द्वारा पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के क्षेत्र अधीन आते गाँवों में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ठीकरी पहरे लगाने के आदेश जारी किये गए है।
डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर ने सभी पंचायतों को आदेश दिए है कि जारी आदेशों अनुसार ठीकरी पहरे लगाए जाएँ और ठीकरी पहरे पर तैनात लोगों के बारे में सूचना सबंधित एस.एच.ओ.को दी जाए।
डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर ने एक अन्य आदेश के द्वारा माननीय भारत की सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना हित आवाज़ प्रदूषण पैदा करने पर मनाही के आदेश जारी किये है,जिनके अंतर्गत जनतक स्थानों की सीमा पर पटाखों का शोर स्तर और लाउड स्पीकरों की आवाज़ 10 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति रात 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे के दरमियान कोई ढोल या भोंपू नहीं बजा सकेगा और न ही आवाज़ पैदा करने वाला कोई यंत्र बजा सकेगा और न ही साउंड ऐंपलीफायर का प्रयोग कर सकेगा और न ही होटल और मैरिज पेलेसों में डी.जे. की इस्तेमाल की जा सकेगी सिवा जनतक हंगामी हालात के। इसके इलावा निजी साउंड व्यवस्था वालों की तरफ से भी अपने आस -पड़ौस में शोर का स्तर 7.5 डी. बी (ए) से अधिक नहीं रखा जा सकेगा। इसके इलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रिहायशी क्षेत्र में हार्न बजाने की आज्ञा नहीं होगी और यदि आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो साउंड व्यवस्था का समान ज़ब्त कर लिया जायेगा।
डिप्टी कमिशनर पुलिस ने एक ओर हुक्म में कहा कि मकान मालिक घरों में किरयेदार और पी.जी. मालिक, पी.जी.अते इस के इलावा आम लोग घरों में नौकर और ओर कामगार अपने नज़दीक के पंजाब पुलिस के सांझ केंद्र में जानकारी दिए बिना नहीं रखेंगे।
डिप्टी कमिशनर पुलिस ने एक ओर हुक्म के द्वारा पुलिस कमिशनरेट के इलाको में समूह पटाख़ों के निरमातावें /डीलरें को हुक्म जारी किया है कि पटाख्यों के पैकटें पर आवाज़ का लेबल (डैसीबल में) पि्रंट होना लाज़िमी है।
डिप्टी कमिशनर पुलिस जालंधर ने एक ओर हुक्म के द्वारा कोई भी दुकानदार /दर्ज़ी, सैनिक /अर्ध सैनिक बल /पुलिस की बनी बनाई वर्दी या कपड़ा ले कर सी सिलाई वर्दी बिना खरीददार की ठीक शिनाख़्त किये बिना नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति के फोटो शिनाख्ती कार्ड जो समर्थ अधिकारी की तरफ से, उसे जारी किया गया हो, की स्व -तस्दीक पागलपन फोटो कापी रखेगा और खरीदने वाले का रैक,नाम,पता,फ़ोन नंबर और तायनाती के स्थान सम्बन्धित रिकार्ड रजिस्टर पर दर्ज करेगा और इस रजिस्टर को दो महीनों में एक बार सबंधित मुख्य अफ़सर थाना से तस्दीक करवाएगा और ज़रूरत पड़ने पर रिकार्ड पुलिस को मुहैया करवाएगा।
एक ओर आदेश जारी करते हुए डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की हद अंदर किसी प्रकार का जुलूस निकालने, किसी समागम /जुलूस में हथियार उठा कर चलने, पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति की इकठ और नारेबाज़ी करने पर पाबंदी लगा दी है।
एक अन्य आदेश के द्वारा डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर की तरफ से कमिश्नरेट पुलिस की सीमा में किसी प्रकार का हथियार जैसे बेसबॉल, तेज़ हथियार, नोकीला हथियार या कोई भी जानलेवा हथियार गाड़ी में रख कर चलने पर पाबंदी लगाई गई है।
डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर की तरफ से जारी एक अन्य आदेश अनुसार कोई भी होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय आदि के मालिक /प्रबंधक किसी भी व्यक्ति /यात्री को उसकी शिनाख़्त किए बिना नहीं ठहराएगें। होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय आदि में ठहरने वाले हर व्यक्ति /यात्री का फोटो शिनाख्ती कार्ड, जो समर्थ अधिकारी की तरफ से उसे जारी किया गया हो, की उस व्यक्ति /यात्री की तरफ से स्व –तस्दीकशुद्हा फोटो कापी बतौर रिकार्ड रखेगा और व्यक्ति /यात्री का मोबाईल नंबर तस्दीक करेंगे और ठहरने वाले व्यक्ति / का रिकार्ड रजिस्टर पर मेन्टेन करेगा। होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय आदि में ठहरे हुए व्यक्तियों /यात्रियों सम्बन्धित जानकारी तैयार करके रोज़ाना सुबह 10 बजे सबंधित मुख्य थाना अधिकारी को भेजेंगे और ठहरे व्यक्तियों /यात्रियों सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज रिकार्ड को हर सोमवार को सबंधित मुख्य थाना अधिकारी से तस्दीक करवाएगें और ज़रूरत पड़ने पर रिकार्ड पुलिस को उपलब्ध करवाएगें।
इस के इलावा जब भी कोई विदेशी व्यक्ति किसी होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सर्हावों में ठहरता है तो इस सम्बन्धित सूचना इंचार्ज फौरनरस रजिस्ट्रेशन आफिस, दफ़्तर कमिशनर पुलिस, जालंधर को दी जायेगी। इस के इलावा होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय के कोरीडोर, लिफ़्ट, रिसैपशनस्वागत काउन्टर और मुख्य प्रवेश दरवाज़े पर सी. सी. टी. भी कैमरे लगाए जाएँ। यदि कोई शकी व्यक्ति होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय में ठहरता /आता है, जो किसी पुलिस केस में अपेक्षित है या किसी होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय में से ठहरे /आए व्यक्ति /यात्री को किसी ओर राज /ज़िलो की पुलिस की तरफ से गिरफ़्तार किया जाता है तो होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय का मालिक /प्रबंधक तुरंत इस की सूचना सम्बन्धित थाने /पुलिस कंट्रोल रूम को देने दे ज़िम्मेदार होंगे।
डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर ने एक अन्य आदेश जारी करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की हद में पड़ते वाहनों के स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थानों,अस्पताल, भीड़ वाले बाज़ारों और अन्य वाहन पार्क करने के लिए बने स्थानों आदि के मालिक /प्रबंधक (कंपलैक्स के अंदर या बाहर) सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग नहीं चलाएगें । इस बात को यकीनी बनाया जाये कि सी.सी.टी.वी.कैमरे इस तरीके के साथ लगाए जाए कि जो वाहन पार्किंग के अंदर /बाहर आता -जाता है उस की वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ़ नज़र आए और इस सम्बन्धित लगाए गए सी.सी.टी.वी.कैमरे की 45 दिन की रिकार्डिंग की सी.डी.तैयार करने उपरांत हर 15 दिन बाद सिक्योरिटी ब्रांच दफ़्तर पुलिस कमिश्नर जालंधर में संचित करवाई जाए और वाहन पार्क करने वाले वाहन मकान मालिकों का रिकार्ड यदि वाहन एक दिन के लिए खडा करना हो तो रजिस्टर में उसका इंदराज वाहन मालिक का नाम,मोबाईल नंबर, वाहन की किस्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, चैसी नंबर,इंजन नंबर, वाहन पार्क करने की तारीख़ और वाहन वापिस लेने की तारीख़ दर्ज करने के इलावा वाहन मालिक के रजिस्टर पर दस्तखत करवाए जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन एक दिन से अधिक समय के लिए खडा करना हो तो उस का इंदराज रजिस्टर में उक्त अनुसार करके वाहन मालिक की तरफ से वाहन के रजिस्ट्रेशन और ड्राईविंग लायसैस की फोटो कापी ले कर बतौर रिकार्ड रखा जाये और इसके इलावा पार्किंग के स्थानों पर काम कर रहे व्यक्तियों की पुलिस वैरीफिकेशन सबंधित जगहों से करवाई जाये।
उपरोक्त यह सभी आदेश 07.07.2021 से 06.09.2021 तक लागू रहेंगे।

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