नई दिल्ली 18 जुलाई (न्यूज़ हंट )- हरियाणा सरकार ने रविवार (18 जुलाई) को 26 जुलाई तक एक और सप्ताह के लिए लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा की। COVID-19 मामलों में गिरावट के बीच और छूट की भी अनुमति दी गई है।
रात्रि कर्फ्यू का समय सप्ताह के सभी दिनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा। हरियाणा ने 26 जुलाई को सुबह 5 बजे तक “महामारी अलर्ट – सुरक्षित हरियाणा” लॉकडाउन को बढ़ा दिया। सरकार ने एक बयान में कहा, COVID-19 सकारात्मकता दर और नए मामलों की संख्या में गिरावट के बावजूद प्रतिबंधों का विस्तार करने का निर्णय आया।
राज्य द्वारा घोषित नई छूटों में शामिल हैं-
1. रेस्टोरेंट और बार को सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी. रात 11 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड जॉइंट से होम डिलीवरी की इजाजत होगी।
2. जिम सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं।
3. गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस/रेस्तरां/बार 50% की सीमा के साथ सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक संचालित हो सकते हैं।
11 जुलाई को राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 19 जुलाई सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया था . प्रतिबंधों में कुछ ढील की घोषणा करते हुए, सरकार ने शादियों और अंतिम संस्कार के लिए अब अधिकतम 100 लोगों को सभाओं में जाने की अनुमति दी थी। खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों को अनुमति दी जाएगी।
स्पा को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई थी। दुकानों, कार्यालयों और अन्य गतिविधियों से संबंधित अधिकांश मौजूदा दिशा-निर्देश भी अपरिवर्तित रहे।
धार्मिक स्थलों को एक बार में 50 व्यक्तियों के साथ खोलने की अनुमति है। कॉरपोरेट कार्यालयों को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करते हुए पूरी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है।