न्यूज हंट. चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस ने आज स्पष्ट किया कि मीडिया के एक हिस्से में कथित रूप से प्रसारित किए जा रहे दस्तावेज़ जिसमें सुरक्षा श्रेणियों में सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के विवरण दिखाए गए हैं, आधिकारित दस्तावेज़ नहीं है और इस दस्तावेज़ के साथ पंजाब पुलिस को जोडऩा गलत है।
पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि यह दस्तावेज़ वास्तव में ओ.पी. सोनी द्वारा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में साल 2022 में दायर की गई रिट पटीशन नंबर 11872 की अनुसूची-5 का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह नत्थी दस्तावेज़ किसी भी तरह पंजाब पुलिस के आधिकारित दस्तावेज़ नहीं हैं।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि कथित सूची की आलोचना से साफ़ पता चलता है कि यह एक टाईप किया गया दस्तावेज़ है और दस्तावेज़ में कहीं भी कोई दस्तखत, अधिकृत मोहर या आधिकारित प्रामाणिकता मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सूची पटीशनर द्वारा टाईप की गई है और रिट पटीशन के साथ नत्थी की गई है।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति तथ्यों की पुष्टि करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की वैबसाईट से रिट पटीशन की कॉपियाँ प्राप्त कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यह मामला माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 29 जुलाई, 2022 है।
प्रवक्ता ने इस मुद्दे को सनसनीखेज़ बनाने की भद्दी कोशिशों की निंदा की और एक निजी दस्तावेज़ को पंजाब पुलिस के साथ जोडक़र आम लोगों को गुमराह करने से मना किया है।