नई दिल्ली 4 जुलाई (न्यूज़ हंट ):
हरियाणा सरकार ने रविवार (4 जुलाई) को राज्य में COVID-19 लॉकडाउन को एक और सप्ताह के लिए 12 जुलाई तक बढ़ा दिया।
पिछले हफ्ते घोषित पाबंदियां 5 जुलाई तक लागू रहने वाली थीं। इस आदेश के बाद पाबंदियां जारी रहने की तैयारी है। सरकार ने एक बयान में कहा कि सीओवीआईडी -19 सकारात्मकता दर में गिरावट और नए मामलों की संख्या के बावजूद प्रतिबंधों का विस्तार करने का निर्णय आया।
हालांकि, सरकार ने प्रतिबंधों में अतिरिक्त छूट की घोषणा की है। नए आदेश में, सरकार ने कहा कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) को COVID-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए 5 जुलाई से 20 जुलाई तक अपनी परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी।
सेना भर्ती कार्यालय द्वारा हिसार में आयोजित होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) की भी अनुमति होगी। सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां और बार को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
पिछले सप्ताह घोषित ढील के अलावा , सरकार ने अब खेल परिसरों, स्टेडियमों को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति दी है। हालांकि दर्शकों के आने पर रोक रहेगी। नवीनतम आदेशों के अनुसार, स्विमिंग पूल और स्पा बंद रहेंगे।