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अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट की तरफ से चायना डोर को बेचने,स्टोर करने और इसका प्रयोग करने पर पूरी पाबंदी के आदेश जारी

जालंधर, 28 जनवरी (न्यूज़ हंट)-अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर श्री अमरजीत सिंह बैंस की तरफ से फ़ौजदारी विवरण संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर में पतंग /गुड्डियाँ उडाने के लिए संथैटिक /प्लास्टिक की बनी चायना डोर को बेचने, स्टोर करने और इसका प्रयोग करने पर पूरी पाबंदी लगा दी है ।यह आदेश 18.07.2022 तक लागू रहेगा।

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