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Friday, April 19, 2024

चंडीगढ़ में शराब पीकर वाहन चलाया तो पैदल जाना पड़ेगा घर, 10 हजार जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस होगा सस्पेंड

न्यूज हंट, चंडीगढ़ : चंडीगढ़ की सड़कों पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक सावधान हो जाएं। शराब पीकर ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाने पर चालक को पैदल ही घर जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं 10 हजार रुपये जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड होगा क्योंकि नियमानुसार पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव अफेंस में गाड़ी मौके पर ही जब्त कर लेगी। इसके बाद दूसरे दिन जिला अदालत में पेश होकर चालान के भुगतान के बाद वाहन छुड़वा सकेंगे। इसमें कोर्ट 10 हजार रुपये जुर्माना सहित चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड करेगा।
चंडीगढ़ में कोरोना की शुरुआत से ट्रैफिक पुलिस द्वारा ड्रंक एंड ड्राइव के नाके बंद कर दिए गए थे, इस वजह से वाहन चालक मनमानी ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि पुलिस चालक की शराब की मात्रा को जांचने के लिए एल्को मीटर का इस्तेमाल नहीं करती। इस बात का फायदा उठाकर वाहन चालक शराब पीकर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। ऐसे में पुलिस की तरफ से इन वाहन चालकों पर लगाम कसने के लिए डबल बेरिकेडिंग (जिग-जैग) करती है। वहीं शराब के नशे में ड्राइव करने पर संदिग्ध चालकों को अस्पताल ले जाकर उनका ब्लड टेस्ट करवाकर चालान काट रही है।

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