24.1 C
Jalandhar
Friday, March 29, 2024

जिला मजिस्ट्रेट ने 26 जनवरी को जिले में बिना मंजूरी ड्रोन कैमरा चलाने/ उड़ाने पर लगाई पाबंदी

जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने फौजदारी संहिता संघ 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में 26 जनवरी 2023 को बिना मंजूरी के ड्रोन कैमरा चलाने/ उड़ाने पर पाबंदी के आदेश जारी किए है। जारी आदेश में उन्होंने बताया कि एस.एस.पी. होशियारपुर की ओर से पुलिस लाइन ग्राउंड होशियारपुर में 26 जवरी को जिला स्तरीय व उप मंडल स्तर पर गणतंत्र दिवस समागम में सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए जिले में बिना मंजूरी ड्रोन कैमरा चलाने पर पाबंदी लगाने की प्रार्थना की गई थी, जिसके मद्देनजर जिले में उक्त पाबंदी लगाई गई है।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
21,600SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles