जालंधर, 22 दिसंबर (न्यूज़ हंट)- डिप्टी कमिशनर, जालंधर श्री घनश्याम थोरी ने धारा 144 अधीन मिले आधिकारियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये है कि समर्थ अधिकारी की मंजूरी के बिना कोई भी व्यक्ति क्रिसमस,नया साल और गुरपर्व के त्योहार मौके पटाख़े स्टोर नहीं कर सकेगा और न ही प्रदर्शित करगे और न ही बेचेगा। आदेशों में यह भी कहा गया है कि क्रिसमस और नये साल की पूर्व संध्या मौके रात 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक पटाख़े चलाने की आज्ञा होगी। आदेशों में यह भी कहा गया है कि गुरपर्व मौके सुबह 4 बजे से 5बजे और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाख़े चलाने की आज्ञा होगी।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि पुलिस विभाग की तरफ से यह यकीनी बनाया जाएगा कि निर्धारित समय दौरान केवल ग्रीन पटाख़े ही चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की तरफ से यह भी यकीनी बनाया जाएगा कि पाबन्दीशुदा पटाख़ो की बिक्री न हो। आदेशों में यह भी कहा गया है कि सबंधित एस.एच.ओ. अपनी -अपने अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों की पालना यकीनी बनाएगें।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि साइलेंस जोन जिसमें अस्पताल, शैक्षिक संस्थानों के नज़दीक पटाख़े चलाने पर पूरी पाबंदी होगी इसके इलावा सुच्ची गाँव की सीमा और इंडियन आईल निगम, भारत पैट्रोलियम निगम लिमटिड और हिन्दोस्तान पैट्रोलियम निगम लिमटिड के तेल टर्मिनलों के 500 गज़ के घेरे में पटाख़े चलाने पर पाबंदी होगी।
यह आदेश 10.01.2022 तक लागू रहेगा।