पंजाब सरकार का बड़ा फैसला ! 5773 गांवों को रैवीन्यू लैंड की रजिस्ट्री के लिए NOC लेने से छूट

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• आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग के इस जन हितैषी फ़ैसले से 5773 गाँवों में रैवीन्यू अस्टेट की निर्विघ्न रजिस्ट्रेशन के लिए रास्ता साफ होगा : अमन अरोड़ा

न्यूज हंट. चंडीगढ़ :

ज़मीन मालिकों को बड़ी राहत देते हुये पंजाब के आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में रैवीन्यू लैंड की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए राज्य के 5773 गाँवों को एन. ओ. सी. लेने से छूट दे दी है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि यह जन हितैषी फ़ैसला ज़मीन मालिकों को बड़ी राहत देने के साथ-साथ 22 जिलों में पड़ते 5773 गाँवों में रैवीन्यू अस्टेट की निर्विघ्न रजिस्ट्रेशन के लिए रास्ता साफ करेगा।
जि़क्रयोग्य है कि ग़ैर-कानूनी कॉलोनियों पर रोकने लगाने के लिए राजस्व विभाग की तरफ से हाल ही में विकास अथॉरिटी या लोकल बॉडी के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाली जायदादों की रजिस्ट्रेशन के लिए एन. ओ. सी. जारी करना लाजि़मी किया गया था। यह फ़ैसला गाँवों की रैवीन्यू लैंड पर भी लागू हो गया था, जिससे ज़मीन मालिकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने से पहले लायसेंस लेना लाजि़मी हो गया था।

यह भी बताने योग्य है कि पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रैगुलेशन एक्ट (पापरा) 1995 के सेक्शन (20) (3) में कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के उपबंधों के अधीन कोई भी रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार कॉलोनी की ज़मीन या प्लाट या इमारत की बिक्री सम्बन्धी सेल डीड या कोई अन्य दस्तावेज़ रजिस्टर नहीं करेगा, जिस सम्बन्धी समर्थ अथॉरिटी से एन. ओ. सी. प्राप्त न की गई हो।

पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रैगुलेशन एक्ट (पापरा) 1995 के सेक्शन (20) (3) के उपबंधों के अंतर्गत ग़ैर-लायसैंसशुदा कॉलोनी में स्थित ज़मीन, प्लाट या इमारत बेचने के लिए एन. ओ. सी. लेनी लाजि़मी होने के कारण ज़मीन मालिकों को रजिस्ट्री करवाने में मुश्किल आ रही थी। इसका नोटिस लेते हुये अब आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग ने ज़मीन मालिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में रैवीन्यू लैंड की रजिस्ट्री के लिए एन. ओ. सी. लेने से छूट दे दी है।

प्रमुख सचिव आवास निर्माण और शहरी विकास श्री अजोए कुमार सिन्हा ने कहा कि इस सम्बन्धी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस एक्ट के बाकी उपबंध (प्रोविजनज़़) उसी तरह लागू रहेंगे।

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छूट वाले गाँवों का जि़लेवार विवरण

अमृतसर ( 385 गाँव), बठिंडा ( 94), होशियारपुर ( 902), जालंधर ( 359), मानसा ( 137), एस. बी. एस. नगर ( 152), लुधियाना ( 346), तरन तारन ( 260), मोगा ( 120), पठानकोट ( 191), फतेहगढ़ साहिब ( 268), बरनाला (66), संगरूर (172), मलेरकोटला ( 69), फाजिल्का (221), कपूरथला (305), श्री मुक्तसर साहिब (118), फरीदकोट (113), रूपनगर (257), गुरदासपुर (479), पटियाला (507), फिऱोज़पुर (252 गाँव)।

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