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मेडिकल एजुकेशन में बड़ा बदलाव, केंद्र सरकार ने लागू किए NMC एक्ट के प्रावधान, 2024 से NExT एग्जाम अनिवार्य

NMC National Exit Test: केंद्र सरकार ने मेडिकल एजुकेशन में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के प्रावधानों को लागू कर दिया है। सरकार द्वारा एनएमसी अधिनियम (NMC Act) के प्रावधानों को लागू करते हुए नए नियमों के अंतर्गत MBBS अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट अर्थात राष्ट्रीय निकास परीक्षा (NExT) के आयोजन को स्वीकृति दी गई है। NExt परीक्षा सितंबर 2024 से आयोजित की जाएगी। हालांकि, प्राथमिक तौर पर नेशनल मेडिकल कमीशन अधिनियम सितंबर 2020 में लागू किया गया था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 23 सितंबर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अधिनियम की धारा-59 को लागू करने वाली राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि NExT परीक्षा आयोजित करने के लिए नियम अभी बाकी हैं। नियम तैयार किए जाने और परीक्षा प्रकोष्ठ का गठन आदि प्रक्रियाधीन है। NMC अधिनियम के अनुसार आयोग को अधिनियम लागू होने के तीन साल के भीतर एक सामान्य अंतिम वर्ष की स्नातक चिकित्सा परीक्षा नेक्स्ट आयोजित करनी होती है।

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