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श्री सोडल मंदिर से एक किलोमीटर क्षेत्र में 19 सितम्बर को मीट और शराब की बिक्री पर होगी पाबन्दी

जालंधर 18 सितम्बर ( न्यूज़ हंट )- ज़िला मैजिस्ट्रेट, जालंधर श्री घनश्याम थोरी की तरफ से फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री सोडल मंदिर से एक किलोमीटर के क्षेत्र में तारीख़ 19.09.2021 को मीट और शराब की बिक्री पर पाबंदी के आदेश जारी किये गए है।

श्री सिद्ध बाबा सोडल मेला जो कि तारीख़ 19.09.2021 को हो रहा है। इसके लिए लोगों की धार्मिक भावनायों को ध्यान में रखते हुए, जालंधर के शहरी क्षेत्र में अमन और कानून की स्थिति को बहाल रखने के लिए उक्त आदेश जारी किये गए है।

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