google.com, pub-5437488572609618, DIRECT, f08c47fec0942fa0
google.com, pub-5437488572609618, DIRECT, f08c47fec0942fa0
google.com, pub-5437488572609618, DIRECT, f08c47fec0942fa0

कृषि मशीनों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान दे सकते हैं प्रार्थना पत्र: डिप्टी कमिश्नर

डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से फसलों के अवशेषों खास तौर पर खरीफ 2023 के दौरान धान की पराली की संभाल करने में सहायक कृषि मशीनों पर सब्सिडी मुहैया करवानेेे के लिए किसानों से प्रार्थना पत्रों की मांग की गई है। किसान यह प्रार्थना पत्र आनलाइन तरीके से कृषि व किसान कल्याण विभाग, पंजाब के एग्री मशीनरी पोर्टल (https://agrimachinerypb.com)     पर 20 जुलाई तक कर सकते हैं।


डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने जिले के समूह किसानों को अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक किसान इस स्कीम के अंंतर्गत दी जा रही सुविधा का लाभ प्राप्त करें ताकि जिला होशियारपुर में धान की पराली को आग लगाने की प्रथा बंद हो सके व वातावरण को दूषित होने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए किसान संबंधित कृषि अधिकारी/ सहायक कृषि इंजीनियर(उपकरण) या मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं।


  मुख्य कृषि अधिकारी डा. गुरदेव सिंह ने बताया कि धान की पराली को संभालने वाली मशीने जैसे कि बेलर व रेक(पराली की गांठे बनाने वाली मशीने), हैप्पी सीडर(पराली को जमीन में बिछा कर गेहूं की बिजाई करने वाली मशीन), जीरो टिल ड्रिल(खेत को बहाई किए बिना गेहूं की बिजाई करने वाली मशीन), सुपर सीडर(पराली को खेल में मिलाते हुए गेहूं की सीधी बिजाई करने वाली मशीन), उल्टावां पलाओ(पराली को खेत में मिलाने वाला पलटाओ हल), पैडी स्ट्रा चोपर, शरैडर, मल्चर(पराली को कुतरने वाली मशीने), क्राप रीपर(जमीन के नजदीक से धान की फसल को काटने वाली मशीन), शरब मास्टर, रोटरी सलैशर(पराली के करचे काटने वाली मशीन), स्मार्ट सीडर (पराली में गेहूं की सीधी बिजाई करने वाली मशीन) व सुपर एस.एम.एस(कंबाइन से बाहर निकली पराली को कुतर कर खेत में एकसाथ बिखेरने वाली मशीन) मशीनों की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्रों की मांग की गई है। इस संबंधी नियम व शर्ते पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रार्थना पत्र भरते समय किसान के पास आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, स्व घोषणा पत्र व अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट(यदि प्रार्थी अनुसूचित जाति से संबंधित हो) आदि होना अनिवार्य है।


मुख्य कृषि अधिकारी ने कहा कि किसान ग्रुपों, सहकारी सभाओं, पंचायतों व अन्य संस्थाओं के प्रमुख व सदस्यों के आधार कार्ड व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद विभाग से प्राप्त हिदायतों के अनुसार योग्य प्रार्थियों को मशीनों की खरीद करने के लिए मंजूरी पत्र पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएंगे, जिसके बाद किसान तय समय के अंदर-अंदर विभाग से मंजूरी व पोर्टल में दर्ज अपनी मनपसंद किसी भी मशीनरी निर्माता/ डीलर से मशीन खरीद सकेंगे। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान किसी भी किस्म की धोखाधड़ी से बचने के लिए विभाग से निरंतर संपर्क कायम रखें।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles